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प्रयागराज लिव-इन पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला
बालिग जोड़े के लिव-इन-रिलेशनशिप पर HC का फैसला
बालिग जोड़े को साथ रहने की है स्वतंत्रता- हाईकोर्ट
किसी को हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है-हाईकोर्ट
‘माता-पिता समेत किसी को हस्तक्षेप का अधिकार नहीं’
भले ही वे अलग जाति या धर्म के हों- हाईकोर्ट
यदि कोई परेशान करता है तो पुलिस संरक्षण दे-HC
अर्जी आने पर पुलिस कमिश्नर संरक्षण प्रदान करें-HC
‘हस्तक्षेप करने पर अनुच्छेद 19 और 21 का उल्लंघन होगा’
गौतमबुद्धनगर की रजिया,अन्य की याचिका निस्तारित
जस्टिस सुरेंद्र सिंह की सिंगल बेंच ने दिया आदेश
नीतेश सोनी ब्यूरो प्रयागराज

