प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि शिक्षामित्रों का मानदेय बढ़ाने के लिए कोर्ट की ओर से दिए गए आदेश का पूर्ण अनुपालन करते हुए हलफनामा दाखिल किया जाए। अन्यथा बेसिक शिक्षा के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार, शिक्षा महानिदेशक कंचन वर्मा, बेसिक शिक्षा निदेशक प्रताप सिंह बघेल और सचिव सुरेंद्र कुमार तिवारी न्यायालय में अगली तिथि पर 18 सितंबर को हाजिर हों। यह आदेश न्यायमूर्ति नीरज तिवारी की एकलपीठ ने वाराणसी के विवेकानंद की अवमानना अर्जी पर दिया। याची ने अवमानना अर्जी में कहा है कि राज्य सरकार यह कहते हुए बार-बार समय मांग रही है कि लगभग एक लाख चालीस हजार शिक्षामित्रों का मामला है। मानदेय बढ़ाने पर आर्थिक बोझ को देखते हुए विभिन्न मंत्रालयों एवं विभागों केबीच में मंत्रणा चल रही है ताकि आदेश का समग्र अनुपालन किया जाए सके।
बृहस्पतिवार को राज्य सरकार की ओर स्थायी अधिवक्ता ने आदेश का पालन करने के लिए एक माह का और समय मांगा। इस पर कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए 18 सितंबर को अनुपालन हलफनामा दाखिल करने या फिर जिम्मेदार उच्चाधिकारियों को हाजिर होने का आदेश दिया है।
