प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड के सचिव को पुलिस कांस्टेबल भर्ती-2023 की लिखित परीक्षा में उपस्थित हुए याचिकाकर्ताओं को उनके प्राप्त की जानकारी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता चार सप्ताह के भीतर अपना आवेदन प्रस्तुत करें और सचिव छह सप्ताह के भीतर नियमानुसार उन्हें प्राप्तांक की जानकारी प्रदान करें। यह आदेश न्यायमूर्ति अजित कुमार की एकलपीठ ने कन्नौज के मोहित सिंह और 10 अन्य की याचिका पर दिया है।अधिवक्ता की ओर से दलील दी गई कि याचिकाकर्ताओं ने लिखित परीक्षा उत्तीर्ण कर ली थी, लेकिन उन्हें मेडिकल टेस्ट के लिए नहीं बुलाया गया। इससे पहले 60,244 कांस्टेबल पदों के लिए भर्ती निकाली गई थी, जिसके लिए 45 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। परीक्षा में 1,72,000 अभ्यर्थियों को उत्तीर्ण ‘घोषित किया गया।शारीरिक दक्षता परीक्षा के बाद 1,27,000 अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए। याचिका में बताया गया कि 13 मार्च 2025 को परिणाम घोषित किया गया था, जिसमें 2017 की नियमावली का पालन नहीं किया गया, बल्कि 2015 की नियमावली के अनुसार मनमानी कार्यवाही की गई। ऐसे में याचिकाकर्ताओं के लिखित परीक्षा के अंकों का खुलासा किया जाना चाहिए। शासकीय अधिवक्ता ने दलील दी कि याचिकाकर्ताओं के अलावा अन्य भी बड़ी संख्या में अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए थे, लेकिन उन्होंने शिकायत नहीं की है। इस पर कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जब याचिकाकर्ताओं ने शिकायत की है, तो उन्हें अंकों की जानकारी दी जानी चाहिए।
