रबी 2020-21 में फसल/प्रजाति के प्रमाणित एवं आधारीय बीजों का विक्रय दर निर्धारित
कृषकों को बीज प्राप्त करने हेतु कृषि विभाग में पंजीकृत होना अनिवार्य
उप कृषि निदेशक श्री विनोद कुमार ने प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से बताया है कि रबी 2020-21 में फसल/प्रजाति के प्रमाणित एवं आधारीय बीजों का कृषि विभाग के राजकीय कृषि बीज भण्डारों से विक्रय दर निर्धारित किया गया है, जिसके अनुसार गेहूं की एचडी-2967, एचडी-3086, डब्लयू0एच-1124, के-402, एएआईडब्ल्यू-6, के0आर0एल0-210 व के0आर0एल0-213 प्रजातियों के लिए प्रमाणित बीजों के लिये समस्त प्रजातियों हेतु विक्रय दर 3580 एवं आधारीय बीज के लिए समस्त प्रजाति हेतु विक्रय दर 3815 रू0/कु0 निर्धारित की गयी है।
इसी प्रकार चना की जाकी-9218, जीएनजी-2144, जीएनजी-1958 प्रजाति के लिए प्रमाणित बीजों के लिये समस्त प्रजातियों हेतु विक्रय दर-8350 एवं आधारीय बीज के लिये समस्त प्रजाति हेतु विक्रय दर 8785 रू0/कु0, मटर की पन्त पी-14, एच0एफ0पी0-529 प्रजाति के लिए प्रमाणित बीजों के लिये समस्त प्रजातियों हेतु विक्रय दर-7490 एवं आधारीय बीज के लिये समस्त प्रजाति हेतु विक्रय दर 7925 रू0/कु0, मसूर की आई0पी0एल0-316 प्रजाति के लिए प्रमाणित बीजों के लिये समस्त प्रजातियों हेतु विक्रय दर-8970 एवं आधारीय बीज के लिये समस्त प्रजाति हेतु विक्रय दर 9405 रू0/कु0, सरसों की पूषा मस्टर्ड-26 प्रजाति के लिए प्रमाणित बीजों के लिये समस्त प्रजातियों हेतु विक्रय दर-7350 एवं आधारीय बीज के लिये समस्त प्रजाति हेतु विक्रय दर 7785 रू0/कु0 एवं अलसी की रूची टी-397 प्रजाति के लिए प्रमाणित बीजों के लिये समस्त प्रजातियों हेतु विक्रय दर-8700 एवं आधारीय बीज के लिये समस्त प्रजाति हेतु विक्रय दर 9135 रू0/कु0 निर्धारित किया गया है।
उन्होंने बताया कि कृषक बीजों की सम्पूर्ण धनराशि संबंधित राजकीय कृषि बीज भण्डार पर जमा करेंगे। बीज पर देय अनुदान बीज के मूल्य का 50 प्रतिशत धनराशि कृषकों के बैंक खाते में डी0बी0टी0 के माध्यम से हस्तान्तरित की जायेगी। कृषकों को बीज प्राप्त करने हेतु कृषि विभाग में पंजीकृत होना अनिवार्य है। पंजीकृत कृषकों को 02 हेक्टेयर की सीमा तक ही बीज पर अनुदान प्राप्त होगा। ऐसे कृषक जो कृषि विभाग में पंजीकृत नहीं है वे अपने साथ लेखपाल से सत्यापित घोषणापत्र, खतौनी की नकल, आधारकार्ड एवं बैंक पासबुक (जिसमें बैंक एकाउण्ट नम्बर अंकित हो) की पठनीय छायाप्रति संबंधित बीज भण्डार पर लेकर जायें तथा अपना पंजीकरण कराकर बीज प्राप्त करें। उपरोक्त बीज कृषि विभाग के प्रत्येक विकासखण्ड में स्थित राजकीय कृषि बीज भण्डारों तथा सरकार द्वारा अधिकृत सरकारी और सहकारी बीज गोदामों पर उपलब्ध है। कृषक भाई अपने विकासखण्ड से संबंधित किसी भी अधिकृत बीज केन्द्र से अनुदानित बीज प्राप्त कर सकते है।
नीतेश सोनी


