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टीईटी अनिवार्यता पर सवाल, एलटी ग्रेड भर्ती मामले में हाईकोर्ट ने मांगा पदों का ब्यौरा

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती में टीईटी/सीटीईटी अर्हता मामले में दाखिल याचिका पर विज्ञापित 7466 पदों का अगली सुनवाई तीन फरवरी को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव व न्यायमूर्ति सुधांशु चौहान की खंडपीठ ने जयहिंद यादव की याचिका पर दिया है।याचिका में बहस के दौरान अतिरिक्त महाधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि कक्षा नौ और 10 के शिक्षण कार्य के लिए एलटी ग्रेड शिक्षक की भूर्ती की जा रही है । इसके लिए टीईटी अनिवार्य नहीं है। कुमार यादव ने कोर्ट को बताया कि संजय सरकार की ओर से विज्ञापित 7466 पद का विवरण उपलब्ध नहीं कराया गया है। जिससे पता चले कि यह अधियाचित पद उन स्कूल/कॉलेज के हैं, जहां शिक्षणकार्य सिर्फ कक्षा नौ और 10 का होता है।

इस पर कोर्ट ने एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के सभी विज्ञापित पद 7466 का अधियाचन किस स्कूल/कॉलेज से आया है। इसकी संख्या उपलब्ध कराने का सरकार को निर्देश दिया है। सरकार की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने पूरे अधियाचित पदों की जानकारी देने के लिए समय की मांग की तो कोर्ट ने अगली तारीख तय कर दी ।

 

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