Homeमहत्वपूर्ण जानकारीकोर्ट ने की खारिज ,अतीक के करीबियों की गिरफ्तारी पर रोक की...

कोर्ट ने की खारिज ,अतीक के करीबियों की गिरफ्तारी पर रोक की मांग ।

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जानलेवा हमला करने और मारपीट के मामले में दर्ज मुकदमे में अतीक के करीबियों को राहत देने से इन्कार कर दिया है। कोर्ट ने प्राथमिकी रद्द करने व गिरफ्तारी से रोक की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है।

मामला 1 इनके खिलाफ दर्ज जीआर सी वैश्यविरण विशेष। यह आदेश न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता और न्यायमूर्ति हरवीर सिंह की अदालत ने वदूद अहमद और पांच अन्य की याचिका पर दिया है। मामला प्रयागराज के एयरपोर्ट थाना क्षेत्र का है। अतहर ने 17 मई 2025 सभी याचियों के खिलाफ जानलेवा हमला करने, मारपीट और धमकी देने के मामले में मुकदमा दर्ज कराया था। इसके खिलाफ सभी ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

 

दलील दी कि दर्ज एफआईआर से किसी अपराध का खुलासा नहीं होता है। इसलिए इसे रद्द किया जाए। वहीं, अपर शासकीय अधिवक्ता ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि वादी अतहर को चोटें आई हैं। उसका मेडिकल परीक्षण भी हुआ है। इसलिए प्राथमिकी रद्द करने का कोई आधार नहीं है। कोर्ट ने याचिका खारिज कर कहा कि याची को अग्रिम जमानत अर्जी दाखिल करने की स्वतंत्रता होगी।

Freedom News
Freedom Newshttps://freedomnews.in
Now get the fairest, reliable and fast news, only on Freedom News.in. Find all news related to the country, abroad, sports, politics, crime, automobile, and astrology in Hindi on Freedom News.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

Recent Comments