HomeUncategorizedआठ साल बाद निर्दोष करार, देसी बम रखने का आरोपी

आठ साल बाद निर्दोष करार, देसी बम रखने का आरोपी

प्रयागराज। जिला अदालत ने देसी बम रखने के मामले में आठ साल से चल रहे मुकदमे का निस्तारण करते हुए आरोपी को यह आदेश अपर सत्र न्यायाधीश रविकांत द्वितीय की अदालत ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की पहल पर निशुल्क विधिक सहायता के माध्यम से चीफ लीगल एंड डिफेंस काउंसिल विकास गुप्ता को सुनकर दिया।हंडिया थाना क्षेत्र में 13 अप्रैल 2017 को कांता चौहान को पुलिस ने देसी बम रखने के आरोप में गिरफ्तार किया था।पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया। गरीब होने की वजह से आरोपी को कोई विधिक सहायता नहीं मिली। तीन जुलाई 2025 को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की पहल से इस मामले का निस्तारण दो माह के भीतर हो गया। अभियोजन पक्ष आरोप सिद्ध करने में नाकाम रहा जिसपर कोर्ट ने आरोपी को दोषमुक्त कर दिया।प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश का संज्ञान लेते हुए मऊ जिले के तहसीलदार सदर ने सार्वजनिक उपयोग की भूमि पर किए गए अतिक्रमण के खिलाफ बेदखली आदेश पारित किया है। मऊ निवासी भावानाथ यादव ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल कर ग्राम मीरपुर केस दो रहीमाबाद में हुए अतिक्रमण को हटाने की मांग की थी। कोर्ट ने इस संबंध में तहसीलदार से रिपोर्ट मांगी थी। हाईकोर्ट के आदेश का संज्ञान लेते हुए तहसीलदार सदर ने बेदखली आदेश पारित कर न्यायालय में रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है।

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