रात्रि कर्फ्यू की अवधि 3 मई तक बढ़ा दी गई है डीएम भानु चंद्र गोस्वामी ने बुधवार को इस बाबत गाइडलाइन जारी कर दी शासन के आदेश के क्रम में डीएम ने शनिवार और रविवार को साप्ताहिक को रोना बंदी का भी निर्देश दिया है ।

इस दौरान सिर्फ आवश्यक सेवाएं जारी रहेगी अन्य गतिविधियों पर पाबंदी रहेगी जिला प्रशासन की ओर से पहले 20 अप्रैल तक रात्रि कर्फ्यू का आदेश जारी किया गया था लेकिन शासन ने इसे आगे बढ़ा दिया है इसी क्रम में डीएम ने रात्रि कर्फ्यू की अवधि 3 मई तक बढ़ा दी है ।

डीएम ने शुक्रवार रात 8:00 से सोमवार सुबह 7:00 बजे तक को ना बंदी का आदेश भी जारी कर दिया है इस दौरान आवश्यक सेवाओं और वस्तुओं की आपूर्ति जारी रहेगी पानी सब्जी फल दूध एलपीजी डीजल पेट्रोल दवा आदि की आपूर्ति जारी रहेगी पंचायत चुनाव खाद्य आपूर्ति तथा अन्य आवश्यक सेवाओं से जुड़े सरकारी एवं निजी कार्यालय इन प्रतिबंधों से बाहर रहेंगे।

डीएम की ओर से जारी गाइडलाइन के अनुसार जुर्माने की राशि भी बढ़ा दी गई है पहली बार बिना मास्क पकड़े जाने पर ₹1000 का जुर्माना लगेगा दोबारा पकड़े जाने पर ₹10000 का जुर्माना लगेगा इसके साथ-साथ नई गाइडलाइन के अनुसार मंडियों में दुकानों को अलग समय में खोलने का निर्देश दिया गया है फुटकर दुकानें सुबह 7:00 से शाम 7:00 बजे के बीच खुलेंगे डीएम ने फल सब्जी आदि वस्तुओं की होम डिलीवरी कराने का भी निर्देश दिया है।

खबर नीतेश सोनी
