प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है, जिसमें प्रयागराज के महात्मा गांधी मार्ग पर स्थित शराब की दुकान (कंपोजिट शॉप) सिविल लाइंस नंबर-9 पर स्थित शराब की दुकान को हटाने या स्थानांतरित करने की मांग की गई है।
यह याचिका पंकज जायसवाल और तीन अन्य की ओर से अधिवक्ता अभिजीत कुमार पांडेय व सुयश पांडेय ने दायर किया है। जिला मजिस्ट्रेट व जिला अधिकारी को प्रतिवादी बनाया गया है। याचिका में कहा गया है कि यह शराब की दुकान बिशप जॉनसन स्कूल एंड कॉलेजन्यायविद हनुमान मंदिर और हाईकोर्ट के करीब खोली गई है। जबकि उत्तर प्रदेश शराब दुकान नियमावली 1968 के तहत पूजास्थल, स्कूल, अस्पताल या आवासीय कॉलोनी के 50 मीटर के भीतर शराब की दुकान खोलना प्रतिबंधित है।
याचिका में यह भी आरोप लगाया गया है कि लोग दुकान के आसपास शराब का सेवन करते हैं, इससे कानून-व्यवस्था की स्थिति बिगड़ती है। इससे राहगीरों, बच्चों और महिलाओं के लिए परेशानी होती है।
याचिका में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का हवाला दिया गया है जिसके तहत शराब की दुकान को मंदिर, मस्जिद और शैक्षणिक संस्थान से 150 मीटर के भीतर नहीं खोला जाना चाहिए। मामले में इसका पालन नहीं किया गया।
