डीजे को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दिया बड़े आदेश
उत्तर प्रदेश में फिर से बजे सकेंगे डीजे। सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश में डीजे बजाने पर पूरी तरह से रोक लगाने के हाईकोर्ट के आदेश को पलट दिया।
हाईकोर्ट ने 20 अगस्त 2019 को डी जे पर रोक लगाते हुए कहा था कि इससे ध्वनि प्रदूषण होता है। जस्टिस दिनेश महेश्वरी की पीठ ने कहा एक निजी पक्ष द्वारा दायर याचिका पर इस तरह का सामान्य आदेश पारित नहीं किया जा सकता।
मसलन आग के मामले में यह आदेश नहीं दिया जाना चाहिए कि धुंआ नहीं होना चाहिए। हाईकोर्ट ने प्रस्तावित पक्ष को बिना सुने ही आदेश पारित कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कानून के मुताबिक और लाइसेंस लेकर डीजे बजाया जा सकता है।
Samiksha
