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चुनावी हलफनामे में जानकारी छिपाने पर बड़ा फैसला, मुकेश मल्होत्रा की विधायकी रद्द

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने श्योपुर जिले के विजयपुर मल्होत्रा का चुनाव शुन्य घोषित कर दिया है। विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक मुकश मल्होत्रा द्वारा चुनाव हलफनामे में आपराधिक वानकारी छिपाने के आरोप को हाईकोर्ट ने सही माना है। इसी आधार पर हाईकोर्ट ने उनके चुनाव को अवैध घोषित कर दिया।

बता दें पूर्व मंत्री व भाजपा नेता रामनिवास रावत ने हाईकोर्ट में चुनाव याचिका दायर की थी। इस याचिका में मुकेश मल्होत्रा पर चुनावी हलफनामे में आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी छिपाने का आरोप लगाया गया था। इसमें कहा गया था कि मल्होत्रा ने उपचुनाव के दौरान, जो नामांकन दाखिल किया था, उसमें अपने आपराधिक मामलों की जानकारी छिपाई। मल्होत्रा पर 6 आपराधिक मामले दर्ज थे, जबकि उन्होंने नामांकन में केवल 2 मामले ही बताए।

हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान निर्वाचन प्रक्रिया में गड़बड़ी और तथ्यों को छिपाने के आरोप को सही मांना। हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ के न्यायाधीश जीएस अहलूवालिया ने आदेश देते हुए मल्होत्रा का चुनाव शून्य घोषित कर दिया। इसके साथ ही भाजपा के प्रत्याशी रहे रामनिवास रावत को चुनाव नतीजों में दूसरे नंबर पर रहने पर विजयपुर से विधायक घोषित कर दिया गया।

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