अब तंबाकू सिगरेट बेचने वालों को भी लेना पड़ेगा लाइसेंस
नगर निगम वाले सभी शहरों में तंबाकू व सिगरेट की बिक्री के लाइसेंस की अनिवार्यता की व्यवस्था 31 जुलाई से पहले लागू करनी होगी।
लाइसेंस लेने वाले केवल भारतीय उत्पाद या केंद्रीय सरकार के आयात नियमों के मुताबिक मंगाए गए समान ही बेच पाएंगे। उपविधि में लाइसेंस के लिए पात्रता का भी निर्धारण किया गया है ।लाइसेंस के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति को भारत का नागरिक होने के साथ ही उसकी उम्र न्यूनतम 18 वर्ष और आधार कार्ड होना अनिवार्य है। शहर के बाहर का आधार कार्ड होने पर पार्षद से सत्यापन कराना होगा। शैक्षिक संस्थान से 100 गज के भीतर स्थित दुकान को तंबाकू बेचने के लिए लाइसेंस नहीं दिया जाएगा ।इस व्यवस्था को सभी नगर निगम वाले शहरों में लागू करने के लिए नगर विकास विभाग ने तंबाकू उत्पादन लाइसेंस शुल्क का निर्धारण विनियमन और नियंत्रण और अनुज्ञप्ति शुल्क उपविधि 2021 का प्रारूप जारी कर दिया है।
सभी नगर निगम को इस उपविधि को अपने यहां लागू करने के संबंध में बोर्ड की बैठक से प्रस्ताव पारित कराने के बाद 31 जुलाई तक लागू करने और शासन को सूचना भेजने का निर्देश दिया गया है। इस विधि के लागू होने के बाद नगर निगम सीमा क्षेत्र में कोई भी दुकानदार बिना लाइसेंस के तंबाकू उत्पाद व सिगरेट की बिक्री नहीं कर पाएगा ।लाइसेंस के बिना गुमटी आदि पर तंबाकू उत्पादों की बिक्री नहीं होगी।
Samiksha
