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एकीकृत पेंशन योजना की अधिसूचना जारी 23 लाख कर्मचारियों को यूपीएस और एनपीएस के बीच चयन का मिलेगा विकल्प

एक अप्रैल से एकीकृत पेंशन योजना प्रभावी अब मूल वेतन का 50 फीसदी मिलेगी पेंशन

नई दिल्ली। पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) ने एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) की अधिसूचना जारी कर दी है। एक अप्रैल, 2025 से यूपीएस से जुड़े नियम लागू हो जाएंगे। इस योजना में सेवानिवृत्ति से पहले के 12 महीनों में मिले औसत मूल वेतन की 50 प्रतिशत राशि सुनिश्चित पेंशन के तौर पर दिए जाने का प्रावधान है।

योजना के तहत केंद्र सरकार के 23 लाख कर्मचारियों को यूपीएस और एनपीएस के बीच चयन करने का विकल्प मिलेगा। एनपीएस या न्यू पेंशन स्कीम एक जनवरी, 2004 को लागू हुई थी। यह अधिसूचना राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के तहत आने वाले केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 24 जनवरी को जारी एकीकृत पेंशन योजना की घोषणा से जड़ी है। अधिसूचित नियम के तहत एक अप्रैल, 2025 तक सेवा में मौजूद केंद्र सरकार के एनपीएस में आने वाले कर्मचारी और केंद्र सरकार की सेवाओं में इस तारीख को या उसके बाद भर्ती होने वाले कर्मचारियों समेत अन्य कर्मचारी नामांकन कर सकेंगे। केंद्रीय कर्मचारियों की इन सभी श्रेणियों के लिए नामांकन और दावा आवेदन एक अप्रैल से ऑनलाइन उपलब्ध होंगे। कर्मचारियों के पास आवेदन को भौतिक रूप से जमा करने का विकल्प भी है। अधिसूचना के मुताबिक, कर्मचारी को सेवा से हटाए जाने या बर्खास्त किए जाने या इस्तीफे के मामले में एकीकृत पेंशन या सुनिश्चित भुगतान का विकल्प उपलब्ध नहीं होगा।

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